कानपुर देहात नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

 

कानपुर देहात

सजेती थाना क्षेत्र में करीब पांच साल पहले एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर ले जाकर वहीं के रहने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज/ पाक्सो कोर्ट में चल रही थी।मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर तेरह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 18 सितंबर 2019 की शाम घर से माचिस लेने दुकान पर जा रही थी।उसेअकेला देखकर पड़ोस में रहने वाला परशुराम उसे बहलााकर घर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।घर वापस आकर पुत्री ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही विवेचना कर उसके खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज 13/ पाक्सो एक्ट श्री बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी परशुराम को दोषसिद्ध करते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर 13 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने तथा अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है।

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