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नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामे के द्वारा बताया गया किक रोना महामारी के दौरान गठित पीएम केयर्स फंड पर उसका या किसी राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है कोषागार का गठन संविधान या संसदीय कानून के तहत नहीं किया गया यह एक स्वतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट है मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने के समक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने विस्तृत हलफनामे मैं यह जानकारी दी सरकार के हलफनामे के अनुसार पीएम केयर्स फंड 6:30 दान पर आधारित है और इसे कोई सरकारी मदद नहीं दी जाती या फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है इसमें जो भी ध्यान दिया जाता है वह सरकार के संचित होश में नहीं जाता है इसे आरटीआई कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर बहस करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी साथ ही जनरल तुषार मेहता को बहस में शामिल होने के लिए अपना समय बताने को कहा।
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