नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 01मार्च,2024 से ही क्रय केन्द्र खोले जाने के निर्देश, उतराई, छनाई व सफाई के मद में किसानों को किया जायेगा भुगतान।

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बंटाईदारों से भी हो सकेगी गेहॅू खरीद

नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 01मार्च,2024 से ही क्रय केन्द्र खोले जाने के निर्देश, उतराई, छनाई व सफाई के मद में किसानों को किया जायेगा भुगतान।

 

कानपुर देहात

आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहॅू क्रय दिनांक 01 मार्च,2024 से प्रारम्भ की जायेगी। गेहॅू की उपज हेतु समर्थन मूल्य रू0 2275/- प्रति कु0 निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा गेहॅू के समर्थन मूल्य में रू0 150 रू0 प्रति कु0 की व्यापक वृद्धि की गयी है। गेहॅू विक्रय हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण 01 जनवरी,2024 से प्रारम्भ है। अपर जिलाधिकारी(प्रा0)/जिला खरीद अधिकारी द्वारा समस्त क्रय एजेन्सी प्रभारियों को समस्त आवयक व्यवस्थायें पूर्ण करते हुए क्रय केन्द्रो का संचालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी आलोक सिंह द्वारा जनपद में गेहूॅ खरीद हेतु 53 क्रय केन्द्र यथा-ब्लाक अकबरपुर में 06, सरवनखेड़ा- 04, मैथा-04, डेरापुर-5, झींझक-07, रसूलाबाद-08, राजपुर-03, संदलपुर-03, अमरौधा-09 व मलासा-04 केन्द्र अनुमादित हैं। शासन द्वारा किसानों की सुविधा के लिए रबी विपणन वर्ष 2024-25 में बटाईदार व कॉन्ट्रैक्टर फार्मर से भी गेहूॅं की खरीद की अनुमति दी गयी है। अब कोई भी बटाईदार व कॉन्टै्रक्टर फार्मर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर गेहॅू बिक्री कर सकेंगे। किसानों को गेहॅू विक्रय से पूर्व खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा विभाग के मोबाइल ऐप UP KISAN MITRA पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। गेहॅू बिक्री हेतु ओ0टी0पी0 (otp) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक बन्धु पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराएं एवं एस0एम0एस0 द्वारा प्राप्त ओ0टी0पी0 (otp) भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। वर्तमान में संचालित धान क्रय केन्द्रां पर किसानों हेतु निःशुल्क पंजीकरण/नवीनीकरण किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र पर गेहूॅं की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकेंगे। यदि क्रय केन्द्रों पर गेहॅू की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों द्वारा किया जाता है तो कृषक द्वारा श्रमिकों से कराने पर वास्तविक व्यय के आधार पर वार्ता कर समझौते के अनुरूप अथवा अधिकतम रूपया 20 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जायेगा। उतराई, छनाई एवं सफाई के मद में कृषक द्वारा किये गये भुगतान की धनराा कृषक के बैंक खाते में गेहूॅं के मूल्य के साथ प्रेात की जायेगी।
गेहॅू के मूल्य का भुगतान गेहूॅं विक्रय के 48 घण्टे के अन्दर कृषकों के आधार लिंक बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है। कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड(अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवयक है। कृषकगण आगामी गेहॅू खरीद में सरकारी गेहॅू क्रय केन्द्रों पर गेहूूॅ विक्रय कर अपनी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करें।

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