1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण 2024 -25 का अंतिम छटा बजट पेश कर दे सकती है आयकरदाताओं को राहत सूत्र

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खबर टीवी लाइव प्रधान संवाददाता

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा सस्त्र में होने वाली बैठक में एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर मोहर लगयेगी। यह उनका छठा बजट है। बजट में खासकर सरकारी नौकरीपेशा लोगों की नजर मुख्य रूप से आयकर के मोर्चे पर होने वाली घोषणाओं और राहत पर होती है। अर्थशास्त्रियों की इसपर अलग-अलग राय है। कुछ का कहना है कि सरकार आम चुनावों से पहले अगले महीने पेश होने वाले अंतरिम बजट में मानक कटौती की राशि बढ़ाकर आयकरदाताओं को राहत देने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ टैक्स में छूट दे सकती है। हालांकि कुछ का यह भी कहना हैं कि यह अंतरिम बजट है ऐसे में आयकर मामले में बदलाव की उम्मीद नहीं है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने कहा, अंतरिम बजट में नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। मानक कटौती की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिए जाने की उम्मीद है। करदाताओं के जानकार निदेशक प्रमोद कुमार ने कहा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। करदाताओं के वोट को आकर्षित करने के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। आर्थिक शोध संस्थान, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती ने कहा कि महिला मतदाताओं पर जोर को देखते हुए आयकर कानून की धारा 88सी के तहत महिलाओं के लिए कर छूट मिल सकती है।

 

वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में चेंज दिखाई दे सकता है हालांकि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन एक खास सैलरी वर्ग वालों को कुछ छूट संभव है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं। इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स है। वहीं 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भी 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजीम को तर्कसंगत बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है।
नया इनकम टैक्स स्लैब में क्या होगा-
वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो बजट में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाला स्ट्रक्चर फोकस में होगा। इसमें बदलाव की संभावना है। अभी 10 लाख तक की सैलरी दो टैक्स स्लैब में आती है। पहला 6 से 9 लाख रुपए जिस पर 10 फीसदी टैक्स है। वहीं 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15 फीसदी टैक्स है। ऐसे में दो टैक्स स्लैब को सीधे 10 लाख का स्लैब बनाने की कोशिश हो सकती है। इस पर भी 10 फीसदी टैक्स लगाने की ही योजना है। इसमें 6-9 लाख रुपए वाला स्लैब बदला जा सकता है।
15 लाख की इनकम वालों को भी फायदा होगा-
मौजूदा टैक्स सिस्टम में न्यू रिजीम में 15 लाख रुपए की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। मतलब अगर 10 लाख तक देखें तो 10 और 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स है। ऐसी संभावना है कि 15 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया जाए। 10 लाख तक सीधे 10 फीसदी और 10 से 15 लाख रुपए की इनकम पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगाया जाए, ऐसी स्थिति में 10 से 12 फीसदी स्लैब में आने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा लेकिन 10 लाख तक काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। सूत्रों की मानें तो स्लैब को तोड़कर इसे ओल्ड रिजीम से भी आकर्षक बनाना है। हालांकि इसमें बाकी छूट नहीं मिलेंगी।
15 लाख से ऊपर है सैलरी तो कोई फायदा नहीं-
न्यू टैक्स रिजीम हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों ही स्ट्रक्चर में 15 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वालों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। आने वाले दिनों में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी।

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