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औरैया ब्यूरो
बिधनू। कोतवाली क्षेत्र में 1 गांव निवासी ने बताया था कि 20 अक्टूबर 2021 को उसकी 3 वर्षीय नातिन घर के बाहर खेल रही थी तभी गांव के शिव प्रेम का साला प्रेम किशन पुत्र भजनलाल संखवार उसे बिस्कुट का लालच देकर उठा ले गया कुछ देर बाद नातिन के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो वह और उसका पुत्र दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि तीन वर्षीय बच्ची निर्वस्त्र अवस्था में लहूलुहान पड़ी थी।
मौके से प्रेम किशन भाग चुका था पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्याय में आरोप पत्र दाखिल किया विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी डीजीसी अभिषेक मिश्रा एडीजीसी जितेंद्र सिंह तोमर मृदुल मिश्रा ने की कोर्ट ने आरोपित प्रेम किशन को अपराध के लिए दोषी माना और मृत्युदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट ने उस पर पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया ।अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़ित को बतौर प्रतिकार देने का आदेश कोर्ट ने किया।
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